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Thursday, December 29, 2022

ड्राइविंग लाइसेंस क्या है । स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस या अस्थाई ड्राइविंग लाइसेंस क्या है । लाइसेंस रिनुअल कैसे करें । ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कहां से करें और क्या दस्तावेज लगते हैं

ड्राइविंग लाइसेंस क्या है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है?

ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग द्वारा यीशु किया जाता है जो हमें वाहन चलाने की अथॉरिटी देता है अनुमति देता है। इसकी जरूरत हमें रोड पर गाड़ी चलाने के लिए पड़ती है यह हमें अनुमति देता है कि हम किसी भी रास्ते का उपयोग करके ड्राइविंग कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के कई प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
ड्राइविंग लाइसेंस मुख्य पांच प्रकार के होते हैं

लर्नर लाइसेंस
परमानेंट लाइसेंस
कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस
इंटरनेशनल लाइसेंस
डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस

लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?
ड्राइविंग लाइसेंस का अस्थाई ड्राइविंग लाइसेंस है,
लर्नर्स लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस का पहला चरण होता है, जिसमें सबसे पहले आपको सीखने के लिए एक लाइसेंस को किया जाता है जोया प्रदर्शित करता है कि आप अभी ड्राइविंग सीख रहे हैं।

कैसे पहचाने की जिसके पास लर्निंग लाइसेंस है?
जिसके पास लर्निंग लाइसेंस होता है जो ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, परिवहन विभाग के अनुसार उनको अपने बाइक या फिर फोर व्हीलर पर एल लिखा कर ड्राइविंग कर सकते हैं जो दूर से ही दिखता है इस प्रकार आप किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस सीख रहे व्यक्ति का पहचान आसानी से कर सकते हैं।

लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितने दिन की होती है? 
लर्निंग लाइसेंस यीशु होने के दिन से 6 महीने तक वैध होता है लर्निंग लाइसेंस इश्यू होने के बाद 1 महीने से 6 महीने के अंदर आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है।

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, what is the permanent driving licence?
यह एक स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो यह सिद्ध करता है कि आप एक ड्राइवर हैं और आपके पास लाइसेंस भी है और यह सिद्ध करता है कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तभी शुभ होता है जब आप सभी टेस्ट पास कर लेते हैं।

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस या स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है?
ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू होने के बाद 20 साल की वैधता होती है, उसके बाद आपको रिनुअल करना पड़ता है।

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? Definition of commercial driving licence?
कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होने के बाद आप हैवी गाड़ियां चला सकते हैं जैसे बस ट्रक और भी कई तरह की बड़ी गाड़ियां चला सकते हैं।

इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट क्या है? International driving permit definition?
यदि आप इंटरनेशनल में जाकर इंडिया के बाहर जाकर या विदेश जाकर गाड़ियां चलाना चाहते हैं ड्राइविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए आवेदन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस है या कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है।

डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?
डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस आपको डिफेंस अथॉरिटी द्वारा दी जाती है, उसके बाद ही आप किसी भी डिफेंस की गाड़ियों को चला सकते हैं और यह सब के लिए नहीं है डिफेंस के लिए ही होता है।

ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कैसे करें? How to apply driving licence?
ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर parivahan.gov.in पर जाना रहता है यहां पर आपको यदि आप पहली बार ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना रहेगा कुछ शुल्क जमा करना रहता है जमा करके उसका प्रिंट ले लीजिए और उसके बाद आपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस पर जाकर अपनी फोटोग्राफ और फाइल जमा कर दीजिए और वहां से आपको लर्निंग लाइसेंस शुरू कर दिया जाएगा।

लर्निंग लाइसेंस इश्यू होने के 1 महने बाद और 6 महीने के अंदर आपको परमानेंट स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना रहता है उसी पोर्टल से parivahan.gov.in से उसके बाद आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है बाद में आप इसको हाईवे करना चाहते हैं फिर 6 महीने बाद आपको दोबारा से हैवी ड्राइविंग के लिए अप्लाई करना रहता है ।

ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने में क्या क्या दस्तावेज लगते हैं?
ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज लगते हैं
फार्म की प्रिंट
आईडेंटिटी प्रूफ या एज प्रूफ
ऐड्रेस प्रूफ
आवेदन की रसीद
फीस जमा करने की रसीद
आदि दस्तावेज लगते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने की उम्र क्या है?
हर वो शख्स 18 साल के ऊपर है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है और उसकी सही उम्र 18 साल के ऊपर है।

ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने में क्या दस्तावेज लगते हैं? और यह कहां से हो सकता है?
रिनुअल करने के लिए आपको पोर्टल से parivahan.gov.in से अप्लाई करना रहता है उसके बाद आपको उसका प्रिंट निकाल लेना है उसके साथ अपनी फीस जो आपने कटा फीस की रसीद भी आप प्रिंट कर ले।
यहां पर आपको और भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जैसे
मेडिकल सर्टिफिकेट
एज प्रूफ या आईडेंटिटी प्रूफ
ऐड्रेस प्रूफ
इन सभी दस्तावेजों को आपको अपने‌ आरटीओ में जमा करना होता है।
सभी दस्तावेजों को जांच करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल कर दिया जाता है।

मुक्त ज्ञानकोष, वेब स्रोतों और उन सभी पाठ्य पुस्तकों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जहाँ से जानकारी प्राप्त कर इस लेख को लिखने में सहायता हुई है |
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लेख@अम्बिका राही

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